RTI Act,2005 के द्वारा देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो सरकार की किसी भी नीति, कार्य, नियम, प्रक्रिया के बारे मे कभी भी कही भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
RTI Act,2005 के द्वारा देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो सरकार की किसी भी नीति, कार्य, नियम, प्रक्रिया के बारे मे कभी भी कही भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions ) की पहल से RTI की शुरुआत हुई है।
RTI 2 प्रमुख मुख्य निकाय के अधीन है:1) – केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसीCentral Information Commission (CIC) – ये सभी केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं।2) – राज्य सूचना आयोग (State Information Commissions)- ये राज्य विभागों और मंत्रालयों का।